समस्तीपुर : जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। डीएम के निर्देश पर संयुक्त जांच टीमों का गठन किया गया है। इस संबंध में आदेश पत्र जारी कर संबंधित अधिकारियों को नियमित जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग की जांच की जाएगी। इसके लिए आपूर्ति विभाग, प्रशासनिक पदाधिकारियों और पुलिस की संयुक्त टीम बनाई गई है। टीम अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगी कि घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित एलपीजी सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग न हो।
टीम में हर थाना स्तर पर जिला प्रशासन के एक पदाधिकारी व थाना स्तर से एक पुलिस पदाधिकारी के अलावे चार-चार सिपाही शामिल है। अनुमंडल स्तर, प्रखंड स्तर और नगर क्षेत्र के पदाधिकारियों को आपूर्ति विभाग व पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान सहित अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच करने को कहा गया है। टीम औचक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगी कि घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित एलपीजी सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग न हो।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना दंडनीय अपराध है। जांच के दौरान यदि किसी प्रतिष्ठान में घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध उपयोग पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को नियमित रूप से जांच अभियान चलाने तथा उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है, ताकि गैस की कालाबाजारी और दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।
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