समस्तीपुर : कार्य के प्रति लापरवाही, घोर अनियमितता, विभाग को गलत जानकारी देने, फर्जीवाड़ा, जालसाजी करने और अपनी जगह बाहरी महिला को बीएड कॉलेज में पांच दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण में भेजने के आरोप में डीईओ कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने प्राथमिक विद्यालय आलमपुर उर्दू की पंचायत शिक्षिका हिना प्रवीण के खिलाफ पंचायत सचिव सह नियोजन इकाई के सचिव को पत्र लिखकर शिक्षिका को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई संचालित करने के कहा है।
इस संबंध में डीईओ कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आजाद चौक स्थित बीएड कॉलेज में 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक पांच दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु हेना प्रवीण को नामित किया गया था। लेकिन उन्होंने प्रशिक्षण अवधि के दौरान अन्य किसी बाहरी महिला को भेज अपने ठहराव स्थल के संबंध में गलत जानकारी दी और प्रशिक्षण में भी शामिल नहीं हुई। इसके बाद उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया।
जांच में पाया गया कि उनके स्पष्टीकरण में दी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत और असंतोषजनक थी। पत्र में उल्लेख है कि संबंधित शिक्षिका का यह कृत्य घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता और कर्तव्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता है, जो बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2020 के कंडिका-17 के अंतर्गत आचरण संहिता का उल्लंघन है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए डीईओ ने पंचायत सचिव सह नियोजन ईकाई के सचिव को निर्देश दिया है कि शिक्षिका को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन किया जाए। साथ ही मामले की समुचित जांच कर आगे की कार्रवाई भी सुनिश्चित करने को कहा गया है।
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