समस्तीपुर/दलसिंहसराय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय के न्यायालय ने मंगलवार को हत्या मामले मे मंगलवार को अंगारघाट थाना अन्तर्गत चैता दक्षिणी लीलजी टोले के धर्मशीला देवी एंव मिथलेश दास को सुनवाई के दौरान दोषी पाते हुए धारा – 304/34 भादसं के तहत 7- 7 वर्ष कठोर कारावास की सजा साथ 25- 25 हजार रूपये का आर्थिक दण्ड भी दिया।
घटना के संबंध मे एपीपी अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि कांड के सूचक बेगूसराय जिलान्तर्गत बछ्बाड़ा थाने के फतेहा वार्ड नंबर 8 निवासी उमेश दास ने दिनांक 2 जनवरी 2019 को थानाध्यक्ष अंगारघाट को लिखित आवेदन देकर कहा की इनकी बहन विधवा मीना देवी 65 वर्ष घर पर अपनी छोटी पतोहू धर्मशीला देवी के साथ रहती थी और इनके दोनों बड़े बेटा पतोहू दिल्ली मे रहते थे। इसी बीच वादी को सुचना मिली की इनकी बहन मीना देवी की हत्या हो गई है तो परिजनों के साथ जब बहन के घर गये तो बहन मीना को मृत देखकर अगल बगल के लोगों से पूछताछ किया तो कोई भी कुछ बताने से इनकार किया।
वादी ने पुलिस को दिये आवेदन मे स्पष्ट किया की उनकी विधवा बहन मीना को उनकी हीं पतोहू धर्मशीला देवी एंव मिथलेश दास ने मारपीट कर हत्या कर दिया। घटना को लेकर अभियुक्तों के बिरुद्ध अंगारघाट थाना कांड सख्या-01/2019 दर्ज किया गया। आगे एपीपी ने बताया की न्यायालय ने दोनों पक्षो का दलील सुनने के बाद न्यायालय ने धारा -304/34 भा द सं मे दोषी पाकर 7- 7 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। अर्थ दण्ड की राशि अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया गया। साथ ही कारा में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किए जाएंगे। अर्थ दण्ड की राशि का 90 प्रतिशत पीड़ित परिवार को भी अदा करने का कोर्ट ने आदेश दिया।
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