समस्तीपुर/दलसिंहसराय : सिविल कोर्ट दलसिंहसराय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय के न्यायालय ने हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुये अंगारघाट थाना क्षेत्र के चैता दक्षिणी के लीलजी टोला के आरोपित धर्मशीला देवी एवं मिथलेश दास को दोषी करार दिया। जानकारी देते हुये एपीपी अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि बेगूसराय जिला के बछ्बाड़ा थाने के फतेहा, वार्ड संख्या 8 निवासी उमेश दास ने 2 जनवरी 2019 को थानाध्यक्ष को आवेदन देकर अपनी विधवा बहन मीना देवी (65) की हत्या की सूचना देकर छोटी बहु धर्मशीला देवी एवं मिथिलेश दास को आरोपित किया था।
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