भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में जेल में बंद इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को पाकिस्तान कोर्ट ने 17-17 साल की सजा सुनाई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को PTI के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 मामले में ये सजा सुनाई है।दरअसल, ये पूरा मामला साल 2021 में एक आधिकारिक दौरे के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा इमरान को गिफ्ट किए गए एक महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट को बहुत कम कीमत पर खरीदने से जुड़ा है।
पाकिस्तानी अखबार द डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार, इमरान खान को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल का कठोर कारावास और धारा 5(2)47 (लोक सेवकों द्वारा आपराधिक कदाचार) के तहत सात साल की सजा सुनाई गई।
बता दें कि स्पेशल कोर्ट ने इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भी इन्हीं प्रावधानों के अनुसार, कुल 17 साल जेल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा दोनों पर 16.4 मिलियन रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। पाकिस्तान के कानून के अनुसार, जुर्माना न देने पर उन्हें और ज्यादा जेल की सजा होगी। निचली कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इमरान और बुशरा की लीगल टीमों हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती देने की बात कही है।
समस्तीपुर : जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग पर…
समस्तीपुर : समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत भुसारी गांव में सुधांशु शर्मा की…
समस्तीपुर/विद्यापतिनगर : समस्तीपुर जिले के विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के मऊ धनेशपुर उत्तर पंचायत में शनिवार…
समस्तीपुर : मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव में शादीशुदा दो बच्चों के पिता द्वारा…
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने LPG को लेकर शनिवार को दिल्ली में प्रेस…
समस्तीपुर : वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के सहयोग से तथा…