समस्तीपुर/रोसड़ा : रोसड़ा व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम कोर्ट ने हसनपुर थाना क्षेत्र के एक हत्या मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद दोषी चिकित्सक को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। कोर्ट ने बेगूसराय जिले के पोखरिया निवासी झोलाछाप डॉक्टर योगेन्द्र पासवान को भादवि 302/34 एवं 120बी में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है तथा 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक शिव शंकर यादव व बचाव पक्ष से अधिवक्ता लक्ष्मीकांत यादव ने अपना-अपना पक्ष रखा।
समस्तीपुर : भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) और युवा कांग्रेस के संयुक्त अभियान 'छात्रों की…
समस्तीपुर/उजियारपुर : उजियारपुर प्रखंड के गांवपुर पंचायत के बलभद्रपुर गांव में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का…
बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के बाहर मंगलवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने विभिन्न…
लालू यादव को देवघर चारा घोटाला मामले में बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने…
समस्तीपुर : शहर के रेलवे ओवरब्रिज पर चल रहे मरम्मत कार्य का सोमवार को सदर…
समस्तीपुर/बिथान : बिहार एसटीएफ और मुंबई पुलिस की संयुक्त टीम ने अंतरराज्यीय अपराधियों के खिलाफ…