समस्तीपुर : समस्तीपुर की पॉक्सो-6 कोर्ट ने हसनपुर थाना क्षेत्र में दर्ज एक रेप और पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी राजू कुमार को दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने यह फैसला स्पीडी ट्रायल के तहत सुनाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पंकज कुमार ने ठोस साक्ष्य, चार्जशीट और गवाहों के बयान पेश किए, जिनके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। इसके अलावा, कोर्ट ने पीड़िता को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश पारित किया है। यह मामला हसनपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में दर्ज किया गया था, जिसमें अभियुक्त पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था।
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