समस्तीपुर : जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, समस्तीपुर की ओर से एक मामले में बिथान थानाध्यक्ष को नोटिस भेजते हुए स्पष्टीकरण की मांग की है। मामला जुवेनाइल एक्ट के उल्लंघन का बताया गया है। जिसमें एक विधि विरुद्ध किशोर का जिसका मामला जुवेनाइल बोर्ड में चल रहा है। किशोर का चयन अंतिम रूप से बिहार होम गार्ड के रूप में हो गया है। उसे चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना था। जबकि बिथान थानाध्यक्ष की ओर से जुवेनाइल पर हुए केस की चर्चा करते हुए प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। जिससे किशोर होम गार्ड में चयनित होने के बाद भी ट्रेनिंग पर नहीं भेजा गया।
इस बारे में बोर्ड के प्रधान दंडाधिकारी कुमार सौरभ भानु ने बताया कि बोर्ड में चल रहे किसी भी मामले को किशोर के चरित्र प्रमाण पत्र सहित किसी पत्र में दर्शाया नहीं जा सकता है। प्रधान पंडाधिकारी ने बताया कि इसको लेकर किशोर ने बोर्ड में आकर शिकायत की थी। जिसके बाद थानाध्या इस से स्पष्टीकरण की मांग की गई है।
वहीं इसकी जानकारी वरीय अधिकारियों को भी भेजा गया है। बताया बता गया कि इस मामले में एक्ट का उल्लंघन करने वाले को छह माह का कारावास या दो लाख रूपए तक का जुर्माना हो सकता है। बोर्ड के सदस्य निर्भय कुमार सिंह ने बताया कि बिथान थानाध्यक्ष को किशोर के मामले को उजागर नहीं करते हुए चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने को निर्देश दिया गया था। ऐसा नही करने के बाद उनसे स्पष्टीकरण ने मांग की गई है।
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