समस्तीपुर : विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने जिले के सभी आर्म्स लाइसेंस धारियों को निर्देश दिया था कि वे अपने आर्म्स एवं कारतूसों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से कराएं।
जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी सूचना के अनुसार, पूर्व में 20 मई से 14 जुलाई 2025 के बीच सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली जानी थी, लेकिन अब तक अधिकांश आर्म्स लाइसेंस धारियों द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि 1 अगस्त से 10 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि तक संबंधित थाने में भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा के बाद सत्यापन नहीं कराने वाले आर्म्स लाइसेंस धारियों के आर्म्स एवं कारतूस जब्त कर लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने सभी आर्म्स लाइसेंस धारियों से अपील की है कि वे समय रहते अपने नजदीकी थाने में जाकर आर्म्स का सत्यापन कराएं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।
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