समस्तीपुर :- अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश संजय कुमार दो ने शराब मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ आर्थिक जुर्माना लगाया। सजा पाने वाला आरोपी ताजपुर थाने के चकमेधौल गांव निवासी जीतेन्द्र चौधरी बताया गया है। उसे जुर्माने के रूप में एक लाख रुपये देना होगा। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसेे छह महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
न्यायालय सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने 26 जुलाई 21 को जीतेन्द्र के अर्धनिर्मित घर में छापेमारी कर देसी शराब के साथ ही शराब बनाने का उपकरण भी बरामद किया था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पंकज कुमार और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शांतनु कुमार ने बहस की।
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