समस्तीपुर : बीपीएससी से सरकारी स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों को उच्चतर योग्यता हासिल करने के लिए अध्ययन अवकाश नहीं मिलेगा। इसके बदले उन्हें असाधारण अवकाश मिलेगा। असाधारण अवकाश में उन्हें किसी प्रकार का वेतनादि देय नहीं होगा। इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है। यह निर्देश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है।
दरअसल, प्रथम अध्यापक नियुक्ति परीक्षा (टीआरई-वन) एवं द्वितीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा (टीआरई-टू) से सरकारी विद्यालयों में नियुक्त अध्यापकों द्वारा अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवेदन दिया गया है। इस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से मार्गदर्शन मांगा गया था। जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में नियमानुसार टीआरई-वन एवं-टू से नियुक्त शिक्षकों को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति देय नहीं है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस प्रकार का अनुरोध-आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित शिक्षकों को बिहार सेवा संहिता के नियम 180 एवं 236 के तहत वर्णित अवधि का अवकाश स्वीकृत किया जाये।
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