समस्तीपुर :- अन्नय विशेष उत्पाद न्यायाधीश संजय कुमार-2 ने शराब मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी। इसके साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वाला आरोपी गंगा राय खानपुर थाना के समना के वार्ड संख्या-6 का निवासी है।
न्यायालय सूत्रों ने बताया कि उत्पाद पुलिस ने गुप्त सूचना पर तीन फरवरी 2019 को गंगा राय के बथान के पीछे से घास फूस में छिपाकर रखी गयी 180 एमएल की 27 बोतल शराब बरामद की थी। उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुनील कुमार सिह व दीपेन्द्र कुमार और अभियोजन पक्ष की ओर से पंकज कुमार ने न्यायालय में बहस की।
समस्तीपुर : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी मैट्रिक परीक्षा परिणाम में समस्तीपुर जिले की…
Nitin Nabin का विधायक पद से इस्तीफा फिलहाल टल गया है। रविवार सुबह इस्तीफा देने…
समस्तीपुर : रेलवे सुरक्षा बल (RPF) पोस्ट समस्तीपुर ने यात्रियों को जागरूक करने के लिए…
एक दोस्त चार्जशीटेड तो एक था वांटेड, गोली चलने वाले घटनास्थल को लेकर भी अब…
समस्तीपुर : पूर्व मध्य रेलवे (East Central Railway) के हाजीपुर मुख्यालय में आयोजित सम्मान समारोह…
बिहार में मंत्रियोंं, न्यायधीशों और अधिकारियों की यात्रा अब अधिक लक्जरी और आरामदेह होगी। सरकार…