समस्तीपुर :- अपर जिला व सत्र न्यायाधीश छह की अदालत ने पास्को से संबंधित मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी को पास्को में चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी। इसके साथ ही दस हजार रुपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया। सजा पाने वाला आरोपी जिले के अजियारपुर थाने के पचपैका गांव के निवासी स्वर्गीय आंनदी राय का पुत्र दीपक कुमार राय बताया गया है।
उजियारपुर थाने में 14 अप्रैल को उस पर पास्को के तहत दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्जकी गयी थी। कोर्ट में सुनावाई के बाद न्यायाधीश ने उसे अलग अलग धारा में अलग अलग सजा सुनायी।
न्यायालय सूत्रों के अनुसार, कोर्ट ने भादवि की धारा 363 में तीन साल सश्रम कारावास व पांच हजार जुर्माना, भादवि की धारा 366 में चार साल सश्रम कारावास व पांच हजार जुर्माना और पास्को अधिनियम के तहत चार साल सश्रम कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना लगाया। विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया कि सभी सजाएं साथ साथ चलेगी।
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