समस्तीपुर :- अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश ने देसी शराब बनाने व बेचने के मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद दो महिला समेत पांच आरोपी को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही सभी को एक-एक लाख रुपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया। आर्थिक जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर सभी को छह महीने की साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सजा पाने वालों में हलई थाना क्षेत्र के चकलालशाही के सैदान टोला निवासी विनोद सहनी, उसकी पत्नी पंडुकिया देवी, पांडव सहनी और उसकी बहन पीला देवी तथा मनोज सहनी शामिल है। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हलई थाने की पुलिस को 2 नवंबर 22 को गश्ती के दौरान इनलोगो के देसी शराब बनाने, बेचने और लोगों को पिलाने की सूचना मिली।
इसके बाद पुलिस ने सूचना का सत्यापन कर छापेमारी की। तलाशी में पुलिस को झोपड़ी से 14 लीटर शराब मिली। वहीं पुलिस ने घर के पीछे स्थित नदी किनारे छिपाए गए शराब बनाने का उपकरण जब्त किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अपर लोक अभियोजक अविनाश राय और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कृष्ण कन्हैया व राकेश कुमार ने बहस किया।
समस्तीपुर : सदर अस्पताल में सोमवार की सुबह ओपीडी के समय अचानक आभा एप का…
समस्तीपुर/सिंघिया : नगर पंचायत स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) परिसर में रविवार की देर रात…
समस्तीपुर : मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बूढ़ी गंडक नदी से सोमवार को एक अज्ञात व्यक्ति…
समस्तीपुर/दलसिंहसराय : समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के केवटा गांव में सोमवार को वांछित…
बिहार के लाखों शिक्षक इन दिनों 7वें वेतनमान का लाभ नहीं मिलने को लेकर परेशान…
बिहार में बांका जिले के बेलहर थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार की शाम…