समस्तीपुर/रोसड़ा :- अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय उमेश कुमार की अदालत ने सिंघिया थाना क्षेत्र के एक हत्या मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी को रिहा कर दिया। कोर्ट ने आरोपी मधुबनी जिला के फुलपरास निवासी लालटुन पासवान के पुत्र दुर्गेश पासवान को संदेह का लाभ देते हुए रिहा किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से एपीपी रामकुमार व बचाव पक्ष से अधिवक्ता सतीकांत सहनी एवं दीपक शर्मा ने पक्ष रखा।
अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बताया कि अभियोजन पक्ष से कुल 10 गवाहों की गवाही हुई थी। घटना के बाद से ही आरोपी न्यायिक हिरासत में था। बता दें कि सिंघिया निवासी सुमित कुमार सिंह ने सिंघिया थाना में कांड सं 216/22 दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि उनके पिता हीरा प्रसाद सिंह को घर से बुलाकर धारदार हथियार से गला काट कर हत्या कर देने की बात कही थी। जिसमें उक्त आरोपी को आरोपित किया था।
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