Samastipur

उत्पाद मामले में दोषी को 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा, एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगा

यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े

समस्तीपुर :- समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार द्वितीय ने शुक्रवार को रेल थाना उत्पाद वाद संख्या 16/22 के मामले में अभियुक्त को दोषी पाते हुए उसे धारा 30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने के पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास होगी।

Avinash Roy

Recent Posts

नीतीश कुमार के सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, सीएम बदलने से पहले बोले चिराग पासवान

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में मुख्यमंत्री बदले जाने से पहले कहा है कि…

38 मिनट ago

पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने का निर्देश, समस्तीपुर सदर SDO ने पेट्रोल पंप संचालकों के साथ की समीक्षा बैठक

समस्तीपुर : सदर एसडीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में गुरुवार को अनुमंडल क्षेत्र के सभी…

42 मिनट ago

बिहार में खरमास के बाद खेला? शुभ मुहुर्त में सीएम की शपथ, ओथ लेकर कुछ और दिन बने रहेंगे नीतीश!

बिहार और राज्य में सरकार चला रहे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को खरमास के बाद…

3 घंटे ago

सूरजभान के भाई चंदन सिंह को रालोजपा में बड़ा पद, पशुपति पारस ने बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया

पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बाहुबली सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह को राष्ट्रीय…

4 घंटे ago

बिहार AEDO के लिये एडमिट कार्ड कल से कर पाएंगे डाउनलोड, इन डेट्स में परीक्षा लेगी BPSC

बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी भर्ती के लिए एडमिट…

4 घंटे ago

हम इ सब कुछ नहीं जानते, क्या बने हैं; पर्यावरण संरक्षण समिति का सदस्य बनने पर बोले अनंत सिंह

बिहार की मोकामा विधानसभा सीट से जनता दल (यूनाइटेड) के विधायक अनंत सिंह अक्सर अपने…

7 घंटे ago