समस्तीपुर :- समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार द्वितीय ने शुक्रवार को रेल थाना उत्पाद वाद संख्या 16/22 के मामले में अभियुक्त को दोषी पाते हुए उसे धारा 30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने के पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास होगी।
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