समस्तीपुर :- शराब मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अनन्य उत्पाद विशेष न्यायाधीश संजय कुमार द्वितीय ने आरोपी को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी। इसाके साथ ही एक लाख रुपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे छह माह अतिरिक्त कारावास में बिताना होगा। सजा पाने वाला आरोपी गोविंद कुमार सरायरंजन थाने के तिसवारा गांव का निवासी है। उसे 15 अप्रैल 21 को समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या पांच के पूर्वी छोर पर 15 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया था।
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