समस्तीपुर/रोसड़ा :- रोसड़ा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय उमेश कुमार ने बिथान थाना क्षेत्र के हत्या मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद हत्यारोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने बिथान थाना क्षेत्र के छेछनी निवासी कामेश्वर यादव के पुत्र पप्पू यादव को भादवि 302/34 और 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार देने के बाद सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 19 दिसम्बर की तिथि मुकर्रर की है। सुनवाई के दौरान अभियोजन से अपर लोक अभियोजक रामकुमार एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनिल कुमार शर्मा ने अपना-अपना पक्ष रखा। एपीपी ने बताया कि आरोपी पप्पू यादव पूर्व से न्यायिक अभिरक्षा में है।
बता दें कि बिथान थाना के छेछनी में 26 मई 2015 की रात बदमाशों में घर में घुसकर सो रही सुमित्रा देवी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतका के पुत्र बबलू यादव के बयान पर बिथान थाना में कांड सं 65/15 में गांव के ही पप्पू यादव व कामेश्वर यादव को आरोपित किया गया था। मृतका के पुत्र ने कहा था कि 24 मई 2015 को गांव में ही भोज खाने के दौरान आरोपियों ने उसे साथ में बैठने से मना कर दिया था और वहां से भगा दिया था।
इसी बात को लेकर अगले दिन मृतका व उसके पुत्र के साथ आरोपियों की कहासुनी हुई । 26 मई 2015 की रात करीब 02 बजे जब सुमित्रा देवी अपने घर में सो रही थी, तभी आरोपियों में घर में घुसकर दो गोली मार दी थी। मृतका के पुत्र ने आरोपियों को घटना को अंजाम देते देख लिया था।उसने बयान में कहा था कि दोनों आरोपी अपने-अपने हाथ में पिस्तौल लिए हुए। दोनों ने बारी-बारी से गोली चलायी थी। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों पर चार्जशीट दायर की थी। दूसरा आरोपी कामेश्वर यादव मामले में फरार चल रहा है।
बताया गया है कि पप्पू यादव बिथान के चर्चित वीरेन्द्र यादव हत्याकांड में भी आरोपित है। 16 फरवरी 2016 को बिथान थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव में अत्याधुनिक हथियारों से लैस बदमाशों द्वारा अशोक यादव के भाई एवं बिथान प्रखंड व्यापार मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष वीरेंद्र यादव एवं उनके रिश्तेदार बिरजू यादव पर अंधाधुंध फायरिंग कर उनकी निर्मम हत्या कर दी गयी थी। घटना के समय मृतक अपने छेछनी गांव स्थित आवास से बिथान बाजार की ओर जा रहे थे। हत्याकांड के संबंध में मृतक के चचेरे भाई ललित यादव के बयान पर बिथान थाना में आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।
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