समस्तीपुर :- समस्तीपुर जिला कोर्ट ने दस वर्ष पुराने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में सजा सुनाई है। पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश कैलाश जोशी की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। समस्तीपुर जिले के चकमेहसी थाना क्षेत्र अंतर्गत हजपुरवा निवासी अरुण पासवान के पुत्र जगत पासवान को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सज़ा देने का आदेश दिया गया है। वहीं पॉस्को न्यायाधीश कैलाश जोशी ने मृतका के परिजन को सरकार की ओर से पांच लाख रुपये का मुआवजा दिये जाने का आदेश पारित किया है। घटना के बारे में बताया गया है कि 10 दिसंबर 2013 को मृतका अहले सुबह शौच को निकली थी, जिसके बाद वह घर नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की लेकिन बच्ची का पता नहीं चल सका।
कुछ देर बाद गांव वालों ने बताया कि खरहरी के खेत में एक लड़की की लाश मिली है। आनन-फानन में परिजन जब खेत मे गए तो लाश की शिनाख्त नाबालिग लड़की के रूप में की। मृतका के पिता ने चकमेहसी थाने में दुष्कर्म के बाद हत्या कर लाश को चौड़ में फेंके जाने का मामला दर्ज कराया जिसमे गाँव के ही अरुण पासवान के पुत्र जगत पासवान को आरोपी बनाया गया।
इस मामले में पुलिस ने कांड संख्या 123/2013 दर्ज कर अनुसंधान करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। पॉस्को न्यायालय में सूचक की तरफ से अधिवक्ता भारतेंदु पाठक, बचाव पक्ष के अधिवक्ता रजनी रंजन थे। जबकि सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने अपना पक्ष रखा।
समस्तीपुर : जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए जिला…
समस्तीपुर : समस्तीपुर के चर्चित चिकित्सक एवं समाजसेवी डॉ. मनोज कुमार सिंह ने रविवार को…
समस्तीपुर : समस्तीपुर जिले के वैनी थाना क्षेत्र के कैजिया गांव में सोमवार सुबह उस…
बिहार में हाल के दिनों में हुए बड़े पैमाने पर प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों पर…
समस्तीपुर : नगर थाना क्षेत्र के काशीपुर मोहल्ला स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा में पिछले…
समस्तीपुर : मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिशनपुर चौक के पास एक मजदूर से मारपीट कर…