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समस्तीपुर में मुखिया ने गलत जाति प्रमाण पत्र देकर आरक्षित सीट से जीता चुनाव, हुए पदमुक्त; सर्टिफिकेट बनाने वाले सीओ पर भी होगी विभागीय कार्रवाई

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समस्तीपुर :- समस्तीपुर में गलत जाति प्रमाण पत्र देकर आरक्षित सीट से चुनाव जितने के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के सिंघिया प्रखंड के वारी पंचायत के मुखिया जगन्नाथ पोद्दार को पदमुक्त कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दीपक कुमार का आदेश मिलते ही जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।

इसके साथ ही निर्वाचन आयुक्त ने जगन्नाथ पोद्दार पर अपराधिक मुकदमा दर्ज करने के साथ ही तत्कालीन सीओ जिन्होंने जगन्नाथ पोद्दार का जाति प्रमाण पत्र जारी किया था। जिस आधार पर जगन्नाथ पोद्वार ने चुनाव लड़ा उस सीओ पर विभागीय कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है।

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जानकारी के अनुसार सिंघिया प्रखंड के जमुआ बारी गांव के जयवीर पोद्दार के पुत्र जगन्नाथ पोद्वार ने गत पंचायत चुनाव में अपने को कानू बताते हुए एक जाति प्रमाण पत्र शपथपत्र के साथ जमा करते हुए अतिपिछड़ा वर्ग के आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा। चुनाव में उनकी जीत भी हो गई। लेकिन चुनाव परिणाम आने के साथ ही इनके निकटतम प्रतिदंद्वी रामकृष्ण पंडित ने राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष वाद दायर किया। जिसमें बताया गया कि जगन्नाथ पोद्दार बनिया जाति से आते हैं कि बिहार अनुसूचित -2 में आते हैं।

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लेकिन उन्होंने तत्कालीन सीओ का बना जाति प्रमाण पत्र जिसमें उन्होंने अपने को कानू जाति का बताते हुए चुनाव जीत लिया। जबकि यह बिहार पंचायत राज अधिनियमत के अर्हता प्राप्त नहीं रहने के बाद भी उन्होंने उध्कत पद पर निर्वाचन नियमाकुल नहीं है। जिस कारण बिहार पंचायत राज अधिनियम-2006 की धारा 135 सह गठित धारा 136(2)के तहत शक्तियों के अधीन जगन्नाथ पोद्दार को आयोग उन्हें आयोग्य घोषित करते हुए तत्काल प्रभार से पदच्यूत करने का आदेश जारी करती है। आदेश के साथ ही इस सीट को खाली समझा जाता है। नियमानुसार इस पद पर निर्वाचन की कार्रवाई संपंन करने का आदेश दिया।

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सीओं पर होगी विभागीय कार्रवाई :

राज्य आयुक्त ने कहा कि प्रतिवेदन के स्पष्ट है कि तत्कालीन सीओ तथा राजस्व् कर्मचारी ने जगन्नाथ पोद्दार को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए दोनों दोसी हैं। मुखिया जगन्नाथ पर अपराधिक मुकदमा व सीओ पर विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेया दिया है।

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