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चार वर्षीय मासूम की ह’त्या मामले में आरोपी महिला को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी

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समस्तीपुर :- रोसड़ा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय उमेश कुमार की कोर्ट ने बुधवार को विभूतिपुर थाना क्षेत्र के चार वर्षीय मासूम की हत्या मामले में हत्यारोपी महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। कोर्ट ने आरोपी विभूतिपुर थाना के कल्याणपुर जगन्नाथपुर निवासी सहदेव श्रीवास्तव की पत्नी अमृता देवी (55) को भादवि 302 में दोषी पाकर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

कोर्ट ने आरोपी को 120बी में भी दोषी करार देते हुए दो वर्ष की सजा तथा तीन हजार रुपए अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक रामकुमार एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता सतीकांत साहनी ने अपना-अपना पक्ष रखा। एपीपी रामकुमार ने बताया कि कोर्ट ने बीते 09 अगस्त को ही महिला आरोपी को दोषी करार दिया था।

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उन्होंने बताया कि मृतक मासूम दिव्यांशु कुमार की मां किम्मी कुमारी ने विभूतिपुर थाना में कांड सं 168/20 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी।। जिसमें अमृता कुमारी, शत्रुघ्न श्रीवास्तव व एक नाबालिग को आरोपित किया था। कांड दर्ज होने के बाद से ही आरोपी शत्रुघ्न फरार है। जिस कारण उसका ट्रायल सेपरेट चल रहा है। वहीं नाबालिग आरोपी का मामला जुवेनाइल कोर्ट भेजा गया था।

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