समस्तीपुर/दलसिंहसराय :- अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम रवि पांडेय के न्यायालय ने शनिवार को मोबाईल से रंगदारी मांगने के एक मामले में मुसरीघरारी थाना अंतर्गत सलेमपुर के डब्लू झा उर्फ रंजीत कुमार को दोषी पाते हुए 2 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।
मामले के सम्बंध में एपीओ मनिंद्र कुमार ने बताया कि दिनांक- 26 अगस्त 2017 को दलसिंहसराय के विजय कुमार सुरेका के दुकान का थौक बिक्रेता के मुंशी विजय कुमार के मोबाइल पर फोन कर अपने मालिक से 30 लाख रुपये रंगदारी देने की मांग कर देने का आरोप लगाते हुए धमकी देने वाले मोबाइल धारक डब्लू झा, पप्पू चौधरी उर्फ दिनेश कुमार चौधरी समेत अन्य के विरुद्ध दलसिंहसराय थाना कांड सं0- 279/2017 दर्ज किया गया।
मामले की सुनवाई विचारण के दौरान कोर्ट ने धारा- 385 भादवि में अभियुक्त डब्लू झा उर्फ रंजीत कुमार को दोषी पाते हुए 2 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। कारा में बिताई गई अवधि को समायोजित करने का आदेश दिया। वहीं कोर्ट ने अभियुक्त पप्पू चौधरी उर्फ दिनेश कुमार चौधरी समेत अन्य को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया।
समस्तीपुर : दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शहर में सुचारू यातायात व्यवस्था…
समस्तीपुर : दुर्गा पूजा के सप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी एवं विजयादशमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की…
समस्तीपुर : नगर निगम समस्तीपुर के नगर आयुक्त गौतम कुमार ने शुक्रवार को उत्क्रमित मध्य…
'जलने वाले जलते रहें, हम आगे बढ़ते रहेंगे. मैं गंदी नाली के कीड़ों पर ध्यान…
समस्तीपुर/सरायरंजन : सरायरंजन थाना क्षेत्र के बरुणा रसलपुर के समीप एसएच-88 पर तेज रफ्तार ट्रक…
समस्तीपुर : समस्तीपुर जिले में शिक्षा व्यवस्था और सरकारी संपत्तियों की बदहाली की पोल खोलने…