समस्तीपुर :- समस्तीपुर में शराब तस्करी मामले में 4 वर्ष बाद उत्पाद न्यायालय का फैसला आया है। जहां दो शराब कारोबारी को कोर्ट ने दोषी पाते हुए पांच 5 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद काटना होगा।
विशेष लोक अभियोजक उत्पाद रमेश प्रसाद सिंह ने बताया किजिले के ताजपुर थाना कांड संख्या 383/19 के अभियुक्त राजकुमारी देवी एवं रूपेश कुमार को धारा 30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत दोषी पाते हुए उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार द्वितीय ने प्रत्येक अभियुक्त को पांच-पांच वर्ष की सश्रम कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी है।
अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास काटनी होगी। सजा सुनाने के बाद दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। बता दें कि अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) रमेश प्रसाद सिंह, व अविनाश राय एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजेश्वर पासवान के द्वारा न्यायालय में अपना अपना पक्ष रखा गया। कोर्ट ने साक्ष्य गवाहों के ज्ञान के आधार पर दोनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
वर्ष 2019 में ताजपुर थाना क्षेत्र के बधौनी गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर दोनों आरोपी के पास से देसी शराब की बरामदगी हुई थी। शराब बरामदगी के बाद इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिसिया अनुसंधान में भी दोनों पर आरोप सही पाया गया था। जिसके बाद पुलिस ने चार्जशीट दायर की। बाद में कोर्ट में इस मामले में ट्रायल चला।
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