Samastipur

समस्तीपुर: किशोरी का अपहरण किये जाने के मामले में दाउद इब्राहिम को तीन वर्ष की सश्रम कारावास

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समस्तीपुर :- समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र में 2 वर्ष पूर्व हुए एक किशोरी के अपहरण के मामले में आरोपी दाऊद इब्राहिम को कोर्ट ने अपहरण के मामले में दोषी पाते हुए 3 वर्ष की सजा सुनाई साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा पीड़िता को 40 हजार रुपये सरकार की ओर से दिए जाने का आदेश भी जारी किया। बहस के दौरान आरोपी की ओर से अधिवक्ता कृष्ण कुमार और सरकार की ओर से पी पी विनोद कुमार ने बहस की।

Avinash Roy

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