समस्तीपुर :- अब जिले के होटल संचालकों व विवाह भवन संचालकों को भी जीएसटी के तहत निबंधन कराना होगा। इसके लिए उन्हें ससमय जीएसटीआर 33 फाइल करना होगा।
इसको लेकर जिले के होटल संचालकों व विवाह भवन संचालकों के साथ हुई बैठक में सेल्स टैक्स के समस्तीपुर अंचल कार्यालय में राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रमोद कुमार ने उक्त निर्देश दिया। उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में करदाताओं की अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की गई।
बैठक में राज्य कर सहायक आयुक्त आबिद सुबहानी, मुनेश्वर प्रसाद रेफाकत हुसैन सिंकेश कुमार प्रेमांशु के अलावा जिले के होटल व विवाह भवन संचालक उपस्थित थे।
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