समस्तीपुर/दलसिंहसराय :- समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र में बीते 2 वर्ष पहले एक किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एडीजे -6 विशेष जज पोक्सो कोर्ट श्री देशमुख ने दुष्कर्म मामले के आरोपी दलसिंहसराय के ही गुजरी बाजार निवासी कुंदन शर्मा को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा और काटनी होगी।
बताया गया है कि जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के गुदरी बाजार में 2 वर्ष पूर्व कुंदन शर्मा ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में दलसिंहसराय थाना कांड सं0-265 / 20 दर्ज किया गया था। उधर पुलिस अधीक्षक हृदय कांत ने इस मामले में स्पीडी ट्रायल की अनुशंसा की थी।
जिसके आधार पर पास को कोर्ट में मामले का स्पीडी ट्रायल किया जा रहा था। स्पीडी ट्रायल के तहत ही इसकी जल्द सुनवाई करते हुए गवाहों और साक्ष्य के आधार पर कुंदन को दोषी पाते हुए कोर्ट ने उसे 10 वर्ष की सजा सुनाई। वहीं 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
बताया गया है कि 2 वर्ष पूर्व दलसिंहसराय के गुजरी बाजार निवासी कुंदन शर्मा ने दलसिंहसराय के ही किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद मामला उजागर होने पर दलसिंहसराय थाने में कुंदन पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बताया गया कि इस मामले में गवाह और प्राप्त मेडिकल साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई गई है।
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