समस्तीपुर : समस्तीपुर जिला न्यायालय के एडीजे द्वितीय सत्यप्रकाश शुक्ला की कोर्ट ने कल्याणपुर थाना क्षेत्र के एक हत्या मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। कोर्ट ने कल्याणपुर थाना क्षेत्र के कोयलाम निवासी अजय कुमार को भादवि 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है तथा दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक शिव शंकर ठाकुर तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता बिनोद कुमार सिंह ने अपना-अपना पक्ष रखा। कल्याणपुर पुलिस ने 29 नवम्बर 2021 की सुबह कोयलाम में बोरिंग के समीप से एक युवक का शव बरामद किया था।
जिसकी पहचान कोयलाम निवासी कन्हैया साह के पुत्र अविनाश के रूप में की गई थी। इस मामले में मृतक के पिता ने थाना में पुलिस पदाधिकारी के समक्ष फर्द बयान देकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी। जिसमें कहा था कि उनका पुत्र शाम के वक्त घर से निकला था, जो वापस नहीं लौटा। मृतक के पिता ने पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर पुत्र की हत्या के दिये जाने की बात कही थी। मृतक के गले पर भी रस्सी का निशान पाया गया था। इस मामले में पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर किया था।
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