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रे’प करने वालों को अब 10 दिन के भीतर मिलेगी मौ’त की सजा, विधानसभा में आज विधेयक पेश करेंगी सीएम ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल में बढ़ती रेप और हत्या की घटनाओं ने ममता सरकार को सकते में डाल दिया है। कोलकाता कांड को लेकर सरकार की हो रही निंदा के बीच ममता सरकार ने दुष्कर्मियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए सख्त कानून बनाने जा रही है। अब इस कानून के लागू होने के बाद ऐसे अपराध को अंजाम देने वाले लोगों को 10 दिन के भीतर सरकार फांसी की सजा दिलाएगी।

दरअसल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात ट्रैनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और ममता बनर्जी को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा है। पूरे देश में पश्चिम बंगाल सरकार की हो रही निंदा के बाद ममता सरकार ने इसको लेकर ठोस पहल की है।

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मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को विधानसभा के विशेष सत्र में एक संशोधन विधेयक पेश करेंगी। इस विधेयक में दुष्कर्म के दोषियो को 10 दिनों के भीतर फांसी की सजा सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है। इस विधेयक का नाम अपराजिता वीमेन एंड चाइल्ड (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून व संशोधन) बिल 2024 रखा गया है।

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विपक्षी दल बीजेपी ने भी अपराजिता वीमेन एंड चाइल्ड (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून व संशोधन) बिल 2024 को अपना समर्थन देने की बात कही है। मंगलवार को ही इस बील को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्य सरकार द्वारा कानून बनाए जाने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी आवश्यक है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इस कानून को पश्चिम बंगाल सरकार लागू कर देगी।

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