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सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटेगा केंद्र: चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल से CJI को किया जायेगा बाहर

केंद्र सरकार गुरुवार को राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति को रेगुलेट करने से जुड़ा बिल पेश करेगी। इस बिल में CEC/ECs की नियुक्ति, कार्यप्रणाली के लिए एक व्यवस्था बनाना शामिल है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, इस बिल में और क्या है, इस बारे में जानकारी सामने नहीं आई है।

हालांकि, अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट कर दावा किया है कि बिल के जरिए सरकार सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला पलटने जा रही है। केजरीवाल ने 2 तस्वीरें शेयर की हैं। इनमें पहले में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिसमें मार्च 2023 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि CEC की नियुक्ति प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता की सलाह पर राष्ट्रपति करें।

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केजरीवाल के ट्वीट की दूसरी तस्वीर में एक दस्तावेज दिखाया गया है। इसमें लिखा है कि CEC की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और PM की ओर से नॉमिनेटेड केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति को सलाह दें और वो नियुक्ति का आदेश दें।

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केजरीवाल बोले- मनपसंद आदमी को CEC बना सकेंगे PM

– केजरीवाल ने ट्वीट में कहा- प्रधानमंत्रीजी देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। उनका संदेश साफ है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्हें पसंद नहीं आएगा, वो संसद में कानून लाकर उसे पलट देंगे। अगर PM खुले आम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो ये बेहद खतरनाक स्थिति है।

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– सुप्रीम कोर्ट ने एक निष्पक्ष कमेटी बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटकर मोदीजी ने ऐसी कमेटी बना दी, जो उनके कंट्रोल में होगी। वो मनपसंद व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बना सकेंगे। इस से चुनावों की निष्पक्षता प्रभावित होगी।

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