गुजरात के गांधीनगर की अदालत ने शिष्या से दुष्कर्म मामले में आसाराम बापू को दोषी करार दिया है। सजा पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत मंगलवार को फैसला करेगी। आसाराम का बेटा नारायण साई, पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती के साथ चार महिला शिष्याएं भी इस मामले में आरोपी बनाई गई थीं। लेकिन सुनवाई के दौरान पेश साक्ष्यों पर गौर करते हुए अदालत ने आसाराम के अलावा बाकी सभी को बरी कर दिया।
सूरत की रहने वाली एक युवती ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि तकरीबन 10 साल पहले वो आसाराम के आश्रम में गई थी। उसी दौरान उसके साथ ये वारदात हुई। युवती का आरोप है कि आसाराम ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।
आसाराम को 31 अगस्त 2013 को जोधपुर पुलिस ने रेप के एक दूसरे मामले में गिरफ्तार किया था। तब से वो जेल में बंद है। आसाराम को एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 2013 में एक शिष्या के साथ रेप के आरोप में जोधपुर की अदालत मे उसे 2018 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
आसाराम ने तकरीबन 10 हजार करोड़ का साम्राज्य स्थापित किया था। 1970 के दशक में उसने साबरमती नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया से अपना सफर शुरू किया था। फिलहाल उसके चार सौ से ज्यादा आश्रम हैं। भारत के अलावा दूसरे देशों में भी उसका साम्राज्य फैला हुआ है।
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