समस्तीपुर Town

नजर हर खबर पर…

NationalNEWS

गैंगरे’प कर गर्म लोहे से दागने और तेजाब डालकर मर्डर का केस था, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा पलटकर रिहा कर दिया

2012 के छावला रेप-मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों की मौत की सजा का फैसला पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रवि, राहुल और विनोद को बरी कर दिया है। 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तीन दोषियों की मौत पर फैसला सुरक्षित रखा था। बता दें कि साल 2012 में उत्तराखंड की 19 साल की लड़की के साथ दिल्ली में आरोपियों ने गैंगरेप कर उसे जान से मार दिया था।

क्या है 2012 का छावला रेप-मर्डर केस

बता दें कि उत्तराखंड की ‘निर्भया’ दिल्ली में छावला के कुतुब विहार में रहती थी। 14 फरवरी 2012 को वह अपने काम से घर आ रही थी। तभी रास्ते में राहुल, रवि और विनोद नाम के तीनों आरोपियों ने लड़की को अगवा कर लिया। उस दिन जब वह देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। लड़की को खूब तलाशा गया लेकिन कहीं पता ना चला। काफी खोजबीन के बाद पुलिस को लड़की की लाश हरियाणा के रेवाड़ी में बहुत बुरी हालत में पाई गई। बाद में जांच में पता चला कि उसे काफी यातनाएं दी गई थीं।

IMG 20220723 WA0098

तेजाब डाला, गर्म लोहे से दागा, टूल से मारा

जब इस मामले के धागे खुले और सच सामने आया तो लोगों के होश उड़े रहे गए। पता चला कि दोषियों ने लड़की के साथ गैंगरेप तो किया ही साथ ही उसे असहनीय यातनाएं भी दी थीं। लड़की को कार में इस्तेमाल होने वाले टूल्स से बेरहमी से मारा। उसके पूरे शरीर को सिगरेट से जलाया। इतना ही नहीं दरिंदों ने लड़की के चेहरे और आंखों को तेजाब से जलाया था। इसके बाद सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए थे।

IMG 20220728 WA0089

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की फांसी की सजा पलटी

छावला रेप-मर्डर केस में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की एक कोर्ट में केस चला। दिल्ली की अदालत ने 19 साल की लड़की से रेप और हत्या के दोषी ठहराए जाने के बाद तीनों को सजा-ए-मौत दी थी। इस फैसले को सही मनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने भी फांसी की सजा पर मुहर लगाई थी, लेकिन दोषियों ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की फांसी की सजा को पलट दिया।

Banner 03 01

IMG 20221017 WA0000 01IMG 20220915 WA0001JPCS3 01IMG 20221021 WA0064 011 840x760 1IMG 20211012 WA0017IMG 20220331 WA0074