Bihar

PM मोदी और उनकी मां को गाली देने वाले शख्स को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द बोलने वाले आरोपी को जमानत मिल गई है. गुरुवार को पटना उच्च न्यायालय ने उसकी याचिका को मंजूर कर लिया है. जस्टिस अरुण कुमार झा की एकलपीठ ने आरोपी मो. रिजवी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया.

पीएम मोदी की मां पर की थी अभद्र टिप्पणी:

अभियोजन के अनुसार प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत माता के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी. जिसे सह-अभियुक्तों की ओर से सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रियाज अहमद ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को केवल वायरल वीडियो के आधार पर पहचान कर आरोपित किया गया है.

आरोपी के अधिवक्ता ने किया बचाव:

अधिवक्ता रियाज अहमद ने कोर्ट में कहा कि रिजवी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दिया है. उनके मुवक्किल 29 अगस्त 2025 से न्यायिक हिरासत में हैं. लिहाजा उनको जमानत दी जाए.

10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर बेल:

वहीं, राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी का कृत्य देश में अशांति फैलाने वाला है. दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए कोर्ट ने आरोपी के स्वच्छ आपराधिक इतिहास, हिरासत की अवधि तथा चार्जशीट दाखिल होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए 10 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों की शर्त पर जमानत देने का निर्देश दिया.

वोटर अधिकार यात्रा के दौरान का वाकया:

आपको याद दिलाएं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘बिहार वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान दरभंगा में ये घटना घटी थी. मोहम्मद रिजवी ने कथित तौर पर सार्वजनिक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था.

इसे काफी गंभीर मामला मानते हुए पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी मोहम्मद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया था. उस समय से वह जेल में बंद था लेकिन आज पटना हाईकोर्ट में उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और बेल मिल गई.

Avinash Roy

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