बिहार की मतदाता सूची में जुड़ सकते है 14 लाख नए मतदाता, आज जारी होगी नई लिस्ट; जानिये वोटर लिस्ट में छूटा हो नाम तो क्या करें

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन मंगलवार को होगा। चुनाव आयोग की ओर से इसे ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इसे चुनाव आयोग की अधिकृत वेबसाइट ‘ईसीआई डॉट नेट’ पर आसानी से देखा जा सकेगा।
इस बाबत सोमवार को बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मतदाता सूची की प्रति सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के पास भौतिक रूप में उपलब्ध रहेगी। अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्हें इसकी प्रति सॉफ्ट कॉपी के रूप में नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

सूची में 7.24 करोड़ से अधिक मतदाता होंगे
प्रकाशित मतदाता सूची में बिहार के 7.24 करोड़ से अधिक मतदाता होंगे। इतने मतदाताओं की ओर से अपना गणना फॉर्म भरकर जमा किया गया था। वहीं, दावा-आपत्ति के दौरान 16 लाख 58 हजार 886 पात्र नागरिकों ने फॉर्म-6 भरकर जमा कराया। चुनाव आयोग के अनुसार 36,475 मतदाताओं ने नाम जोड़ने के लिए दावा पेश किया जबकि 2,17,049 मतदाताओं ने नाम हटाने के लिए आवेदन किए।

वहीं, राज्य के करीब तीन लाख मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए जाने को लेकर नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया। अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में एसआईआर के दौरान मृतक, स्थानांतरित एवं दोहरी प्रवृष्टि वाले मतदाताओं के नाम शामिल नहीं होंगे ।

अब भी मतदाता सूची में नाम होगा शामिल
मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भी जिनके नाम इस सूची में शामिल नहीं है, वो अपना नाम शामिल करा सकेंगे। उन्हें फॉर्म – 6 भरकर संबंधित क्षेत्र के बूथ स्तरीय पदाधिकारी (बीएलओ) के पास जमा करना होगा। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन या ऑफलाइन भी किया जा सकता है। यह प्रक्रिया चुनाव के दौरान नामांकन तिथि के अंतिम दिन से 8 दिन पहले तक किया जा सकता है। सात दिनों तक आवेदन नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जाता है। कोई आपत्ति नहीं प्राप्त होने पर, निर्वाची पदाधिकारी नाम शामिल किए जाने की मंजूरी 8 वें दिन देते हैं तो, मतदाता वोट कर सकता है।




