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बिहार में टीचरों को अब छुट्टी के लिए ऑनलाइन देना होगा आवेदन, मातृत्व अवकाश कितने दिनों तक; जानें सबकुछ

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बिहार में अब शिक्षकों को अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन देना होगा। शिक्षक 23 जून के बाद छुट्‌टी के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यह आवेदन ई शिक्षाकोष पोर्टल पर होगा। संबंधित अधिकारी भी छुट्‌टी की स्वीकृति ऑनलाइन ही देंगे। अभी ऑफलाइन आवेदन होता है।

शिक्षा के उप सचिव अमित कुमार ने सोमवार जिलों को इससे संबंधित पत्र भेजा है। महिला शिक्षकों को मातृत्व या बच्चों की देखभाल के लिए छुट्‌टी के दौरान भी वेतन मिलेगा। उन्हें 6 महीने तक मातृत्व अवकाश मिलेगा। दो बच्चों के देखभाल के लिए दो वर्ष तक अवकाश मिल सकता है।

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प्रधान शिक्षक को बीईओ छुट्‌टी देंगे

प्रधान शिक्षक और प्रभारी प्रधानाध्यापक को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी छुट्‌टी देंगे। सहायक और विशिष्ट शिक्षकों को प्रधान शिक्षक और प्रभारी प्रधानाध्यापक छुट्‌टी देंगे। पितृत्व अवकाश 15 दिनों का मिलेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्वीकृति के बाद शिक्षक 300 दिनों तक उपार्जित अवकाश ले सकते हैं।

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निजी कार्य और स्वास्थ्य के आधार पर आधे वेतन पर छुट्‌टी

शिक्षक निजी कार्य और स्वास्थ्य के आधार पर आधे वेतन पर छुट्‌टी ले सकते है। जांच के बाद छुट्‌टी मंजूर की जाएगी। डीईओ की स्वीकृति के बाद बगैर वेतन शिक्षकों को असाधारण अवकाश दिया जाएगा। सर्विस के दौरान 180 दिनों तक स्वास्थ्य कारणों से शिक्षक छुट्‌टी ले सकते है। इस दौरान वेतन दिया जाएगा।

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