बिहार में लगभग साढ़े चार लाख वाहनों पर रजिस्ट्रेशन रद्द होने का खतरा मंडरा गया है। इन गाड़ियों के मालिकों ने टैक्स जमा नहीं किया है। सबसे अधिक पटना में वाहन मालिकों पर परिवहन विभाग का टैक्स बकाया है। अब विभाग ने इन गाड़ी मालिकों पर शिकंजा कसने का निर्णय लिया है। ऐसे गाड़ी मालिकों का रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) रद्द किया जा सकता है। सबसे ज्यादा टैक्स डिफॉल्टर राजधानी पटना में हैं।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, बिहार में 4 लाख 51 हजार गाड़ी मालिकों पर टैक्स बकाया है। इनमें सबसे अधिक पटना जिले में 1 लाख 25 हजार से अधिक गाड़ी मालिक हैं। दूसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर है, जहां 69 हजार गाड़ी मालिकों पर टैक्स बकाया है।
अन्य जिलों में बेगूसराय में 20 हजार 950, भागलपुर में 22 हजार 143, भोजपुर में 10 हजार 857, सारण में 13 हजार 735, गया में 12 हजार 722, पूर्णिया में 33 हजार 740, रोहतास में 12 हजार 55 तो वैशाली में 10 हजार 201 गाड़ी मालिकों पर टैक्स बकाया है। बाकी जिले में 10 हजार से कम वाहन मालिकों पर टैक्स बकाया है।
टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों में अधिकतर व्यावसायिक वाहन के संचालक हैं। इन्हें 3 माह से लेकर सालाना टैक्स जमा करने की सुविधा है। कमर्शियल वाहन चलाने वालों में कई ऐसे भी हैं, जिन्हें टैक्स कब और कैसे जमा करना है, इसकी भी जानकारी नहीं होती। अन्य कारणों से भी परिवहन और गैर परिवहन वाहन/ट्रैक्टर-टेलर/बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन स्वामी टैक्स डिफॉल्टर हो गए हैं।
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