अगर आप जमीन से संबंधित दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों का पालन करके आप आवेदन आसानी से कर सकते हैं और गलती करने से बच सकते हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने म्यूटेशन आवेदन के दो अलग-अलग मामलों (खरीद-बिक्री और बंटवारा) के लिए अलग-अलग दिशा-निर्देश दिए हैं. आइए जानते हैं…
अगर दाखिल-खारिज आवेदन खरीद-बिक्री के आधार पर किया जा रहा हो
अगर आवेदन बंटवारे के आधार पर है
म्यूटेशन के लिए आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें तथा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें. म्यूटेशन आवेदन दाखिल करते समय यदि यह पाया जाता है कि आपने अन्य हिस्सेदार/खातेदार से संबंधित तथ्य गलत बताए हैं, तो आपका आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है. आगे की कार्रवाई के लिए आपको भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में अपील दायर करनी होगी.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है. आप https://state.bihar.gov.in/LRC पोर्टल पर जाकर म्यूटेशन समेत अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं.
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