नीतीश कुमार के पायलट कैप्टन विवेक सस्पेंड, प्रगति यात्रा के दौरान लापरवाही पर हुआ एक्शन
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाले कैप्टन पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. सरकार ने विमान चालक सह उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन के पद पर तैनात कैप्टन विवेक परिमल को सस्पेंड कर दिया है.
कैप्टन विवेक परिमल पर आरोप है कि वो मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान सेवा से अनुपस्थित रहे. उन्होंने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया. इसे कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता मानते हुए कैप्टन विवेक परिमल को सस्पेंड किया गया है. निलंबन के बाद अब कैप्टन परिमल के खिलाफ प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर अलग से विभागीय कार्यवाही संस्थित करने की कार्रवाई की जाएगी.

तीन जनवरी से ही गायब हैं कैप्टन विवेक
निलंबन आदेश में कहा गया है कि कैप्टन विवेक परिमल, विमान चालक-सह-उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के क्रम में निदेशालय में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं, जिससे इनके द्वारा जिलों से हेलीपैड की अनापत्ति, को-ऑर्डिनेट, फोटो और वीडियो को हेलीकॉप्टर संचालक को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं कर कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता बरती गई है.

कैप्टन विवेक परिमल 3 जनवरी से लगातार अनधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित हैं और अपने दोनों मोबाइल नंबर भी बंद करके रखे हुए हैं, जबकि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के क्रम में जिलों से हेलीपैड की अनापत्ति, को-ऑर्डिनेट, फोटो और वीडियो को हेलीकॉप्टर संचालक को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी का वहन उन्हें निदेशालय का उत्तरदायी प्रबंधक होने के नाते करना था.

निजी स्तर पर करनी पड़ी पायलट की व्यवस्था
कैप्टन विवेक परिमल द्वारा वायुयान संगठन निदेशालय में विमान चालक के पद पर पदस्थापित रहते हुए राज्य के अतिविशिष्ट व्यक्तियों यथा राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य के वायुमार्ग से गमन के लिए उपयोग किए जाने वाले राजकीय विमान King Air C-90 A/B, VT-EBG के परिचालन हेतु आवश्यक Currency प्राप्त नहीं किया गया. जिसके कारण राजकीय विमान के परिचालन हेतु वाह्य स्रोत से अतिरिक्ति व्यय पर को-पायलट मंगाना पड़ा है. उपरोक्त के आलोक में बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के नियम-9 (1) के तहत कैप्टन विवेक परिमल विमान चालक-सह-उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन निदेशालय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. निलंबनावस्था में इनका मुख्यालय उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है.



