पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस कार्यालय को खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग ने सात दिनों का समय दिया है. इसके साथ ही निर्देश दिया गया है कि अगर सात दिनों में खाली नहीं किया जाता है तो बलपूर्वक कार्यालय को खाली कराया जाएगा.
भवन निर्माण विभाग (बिहार सरकार) के संयुक्त सचिव सह सक्षम प्राधिकार संजय कुमार सिंह की ओर से 22 अक्टूबर 2024 की तारीख में यह पत्र जारी हुआ है. जूनियर इंजीनियर ने बताया कि पहले भी नोटिस दिया गया था, लेकिन खाली नहीं किया गया है और अभी इश्तिहार चिपकाए गया जिसे फाड़ दिया गया है.
भू संपदा पदाधिकारी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से पत्र जारी किया है. विभाग ने पत्र में लिखा है कि विभागीय एक्ट 1956 की धारा (4) के का शक्ति का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय लोजपा अध्यक्ष को निर्देश दिया जाता है कि आदेश की कॉपी मिलने के 7 दिनों के अंदर आवास संख्या 1 व्हीलर रोड, शहीद पीर अली खान मार्ग, पटना को खाली कर दीजिए. अगर तय वक्त पर आवास खाली नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि 13 जून 2024 को राष्ट्रीय लोजपा को बिहार का प्रदेश कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया गया था. इसके बाद फिर एक नया आदेश जारी किया जाता है कि जिसमें यह बंगला चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) को अलॉट कर दिया जाता है. हालांकि, आदेश होने के बाद भी पशुपति पारस ने आवास खाली नहीं किया है.
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