वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर है अब उन्हें 20 किलोमीटर तक की यात्रा में कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा। मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने की है।
राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क संशोधन नियम, 2024 के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर पहले 20 किलोमीटर की यात्रा के लिए शून्य-शुल्क नीति लागू की गई है। वही 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने पर टोल टैक्स देना होगा। कम दूरी का सफर करने वालों का आर्थिक बोझ कम करने के लिए यह नीति लागू की गयी है।
सबसे अहम बात यह है कि यह केवल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) ऑन-बोर्ड यूनिट से लैस वाहनों के लिए लागू होगा। ऐसे में राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग पर पहले 20 किलोमीटर की यात्रा के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
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