Bihar

मोबाइल नंबर और पता नहीं होने पर रद्द हो जाएगा लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड, वाहन मालिकों को 30 दिन की मोहलत

बिहार में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मोबाइल नंबर का जुड़ा होना अनिवार्य कर दिया गया है। मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं रहने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिट्रेशन कार्ड निलंबित कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को इसके लिए 30 दिनों की मोहलत दी है। साथ ही चेताया कि डाटा वाहन और सारथी पोर्टल पर अपडेट नहीं होने पर चालक और मालिक पर कार्रवाई होगी। जुर्माना भी वसूला जाएगा।

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने डीटीओ को इस मामले में कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया है। दरअसल, पिछले दिनों समीक्षा में पता चला था कि बड़ी संख्या में वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर और उनका आवासीय पता अपडेट नहीं है। कई लोगों ने तो वर्षों पुराना नंबर दिया हुआ है। इससे परेशानी हो रही है।

आधार से लिंक मोबाइल नंबर देना होगा

मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर देना होगा। अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है। नंबर अपडेट नहीं होने पर प्रदूषण सर्टिफिकेट भी नहीं बना सकेंगे।

घर बैठे अपडेट कर सकेंगे

वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के समय का लिंक्ड मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है या नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो घर बैठे ऐसा कर सकते हैं। वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन (parivahan.gov.in) पर एवं ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर सारथी डॉट परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन (sarathi.parivahan.gov.in) पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।

वेबसाइट vahan.parivahan.gov.in पर जाएं। ऑनलाइन सेवाओं के लिए चयन करें। व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करें। राज्य का विकल्प चुनें। आरटीओ चुनकर आगे प्रोसीड का विकल्प क्लिक कर ऑनलाइन सर्विसेज का विकल्प चुनें। अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन, चेसिस, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट आदि भरें। इसके बाद शो डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर मोबाइल नंबर और आधार डालने के बाद ओटीपी मिलेगा, जिसके बाद मोबाइल नंबर अपडेट हो जायेगा।

ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर यहां करें अपडेट

वेबसाइट Sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं। ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज क्लिक करें। राज्य का नाम चुनें। मोबाइल नंबर अपडेशन चुनें। आधार नंबर डालें। ओटीपी डालें। विशेष जानकारी के लिए https//state.bihar. gov.in/transport/ पर जाकर How do क क्लिक करें।

पता बदलने पर 30 दिनों के अंदर दें सूचना

मोटरवाहन अधिनियम की धारा 49 के अनुसार वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में दर्ज निवास बदलते हैं तो नये पते की सूचना 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार को देना होगा। इसके उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।

क्या कहते हैं परिवहन सचिव?

कई वाहन के रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर उपयोग में नहीं है। इससे दुर्घटना एवं अन्य स्थिति में पहचान में परेशानी होती है। यातायात उल्लंघन में ई-चालान जैसी सूचनाएं वाहन मालिकों तक नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए मोबाइल अपडेट करना अनिवार्य है। – संजय कुमार अग्रवाल, परिवहन सचिव

मोबाइल नंबर अपडेट करने या संशय की स्थिति में परिवहन विभाग के हेल्प डेस्क नंबर 0612-2547212 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी कार्यालय अवधि में ही ले सकेंगे।

Avinash Roy

Recent Posts

समस्तीपुर में टायर दुकान से 54 पीस नकली ट्यूब किया गया बरामद, नगर थाने में FIR दर्ज

समस्तीपुर : नगर थाना क्षेत्र के मगरदही घाट स्थित छपरा टायर दुकान पर मंगलवार को…

10 घंटे ago

समस्तीपुर में नियमित गैस आपूर्ति को लेकर SDO की वितरकों संग बैठक, गैस वितरण व्यवस्था सुधारने को बनी निगरानी टीम

घबराने की जरूरत नहीं, बुकिंग के तीन दिन में मिलेगा सिलेंडर : एसडीओ समस्तीपुर :…

10 घंटे ago

संजय झा ने नीतीश कुमार को सौंपा राज्यसभा चुनाव में जीत का सर्टिफिकेट, तस्वीर शेयर कर क्या बोले

जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को…

14 घंटे ago

केसी त्यागी ने जदयू से दिया इस्तीफा, भविष्य का प्लान भी बताया

पिछले कुछ दिनों से अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोल कर चर्चा में रहने वाले…

15 घंटे ago

समस्तीपुर में BPL परिवारों के घरों पर मुफ्त सोलर पैनल, ‘कुटीर ज्योति योजना’ से रोशन होंगे घर

समस्तीपुर : समस्तीपुर जिले के गरीब और निम्न आय वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं को राहत…

19 घंटे ago

समस्तीपुर मंडल : अलौली-कुशेश्वरस्थान रेल परियोजना को गति, 4.5 किमी लाइन के लिए 211 करोड़ की निविदा

समस्तीपुर : अलौली से कुशेश्वरस्थान तक प्रस्तावित नई रेल लाइन परियोजना को आगे बढ़ाने की…

19 घंटे ago