बिहार की नीतीश सरकार राज्य के युवाओं को उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपये दे रही है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के आवेदन सोमवार यानी (एक जुलाई) से शुरू होंगे। उद्योग विभाग की वेबसाइट https://udyami.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन होंगे। इसके लिए पोर्टल सोमवार सुबह 11 बजे खुलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंडरिक ने कहा है कि 31 जुलाई के बाद तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। उन्होंने आवेदकों को सलाह दी है कि आवेदन ध्यान से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेजों की पठनीय प्रति अपलोड करें। ऐसा नहीं होने पर आवेदन अस्वीकृत किए जा सकते हैं।
इस बार भी कुल पांच वर्गों में लाभुकों का चयन होगा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमी योजना, अतिपिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना और अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस बार करीब 9200 लाभुकों का चयन होगा। इसमें अल्पसंख्यक योजना के तहत 1200 लोगों का चयन होगा। अन्य चार वर्ग में 8000 लोगों का चयन होगा।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति उद्यमी योजना, अतिपिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना और अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत लाभुकों का चयन होता है। इन्हीं वर्ग में आवेदन करना होता है। इस योजना के तहत दस लाख रुपये तक की राशि मिलती है। इसमें पचास फीसदी अनुदान और पचास फीसदी ब्याजरहित ऋण होता है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवदेनकर्ता का बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। यह राशि कोई उद्यम शुरू करने के लिए दी जाती है। आवेदक को राशि मिलने के बाद आसान किस्तों में इसे वापस भी करना होता है।
हालांकि, सरकार इसमें 50 फीसदी अनुदान भी दे रही है। साथ ही आवेदकों के पास इन जरूरी दस्तावेजों का होना जरूरी है। जिसमें स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन के लिए) इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर नमूना, बैंक स्टेटमेंट, कैंसिल चेक जरूरी हैं।
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