बिहार में जमीन की खरीद-बिक्री के दौरान धोखाधड़ी रोकने के लिए भूमि निबंधन नियमावली में संशोधन किया गया है. जिसके बाद अब जमीन की रजिस्ट्री से पहले जमाबंदी का नया नियम लागू हो गया है. इस नए नियम से जमीन रजिस्ट्री में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. जमीन की रजिस्ट्री कम होने लगी है. लोग अब अपने दस्तावेजों को दुरुस्त करने में लग गए हैं. अब लोगों को अपनी जमीन का निबंधन अंचल कार्यालयों से अपने नाम कराना होगा, तभी जमीन की बिक्री होगी.
वैसे तो कई सरकारी योजनाओं का लाभ वंशावली के आधार पर मिल जाया करता था. लेकिन, अब पुश्तैनी भूमि की रजिस्ट्री के लिए बंटवारा जरूरी होगा. लोग तभी जमीन बेच पायेंगे, जब उनके नाम जमाबंदी (दाखिल-खारिज) होगी. पुश्तैनी भूमि बेचने से पहले पारिवारिक बंटवारा करना होगा, जमीन की दाखिल-खारिज करानी पड़ेगी. नए प्रावधान में दाखिल-खारिज रसीद पर बेचने वाली जमीन का नया और पुराना खाता, खेसरा नंबर जरूरी है. दोनों खाता, खेसरा नहीं रहने पर निबंधन नहीं होगा. इसके वास्ते निबंधन विभाग ने अपने ऑनलाइन सिस्टम में बदलाव किया है.
जमीन की खरीद बिक्री के लिए जैसे ही सिस्टम में लोड किया जाएगा, कंप्यूटर सबसे पहले दाखिल-खारिज का नंबर मांगेगा. निबंधन दस्तावेज में अपनी संपत्ति की जमाबंदी संख्या, जमाबंदी जिल्द संख्या और जमाबंदी पृष्ठ संख्या की जानकारी देनी होगी.
तीन पीढ़ियों से जमाबंदी नहीं होने की स्थिति में पहले वंशावली बनाएं. फिर, इसी आधार पर पारिवारिक बंटवारा करें. पारिवारिक बंटवारा के बाद जमीन का दाखिल-खारिज कराएं. रजिस्टर टू की स्थिति खासकर रजिस्ट्री के पुराने मामलों में सतत प्रक्रिया के तहत इसे पूरी तरह दुरुस्त करने की कवायद जारी है. नई रजिस्ट्री के मामले में स्थिति कमोबेश ठीक है. रजिस्ट्री होने के कुछ दिन बाद यह रजिस्टर दो में दर्ज हो जाता है.
रजिस्ट्री में हुए बदलाव से जमीन विवाद में निश्चित रूप से कमी आएगी. पुश्तैनी जमीन के आपसी बंटवारे के बाद जिनके हिस्से में जो जमीन आएगी. उसे अपने नाम से म्यूटेशन कराना होगा, तभी वे जमीन बेचने के हकदार होंगे. इस नियम के लागू होने के बाद फर्जी रजिस्ट्री पर पूरी तरह रोक लग जायेगी.
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