बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए आवेदन 5 फरवरी से शुरू होंगे। उद्योग विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 फरवरी तक चलेगी। इस संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंडरिक ने बताया कि बिहार लघु उद्यमी योजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को करेंगे। इसका लाभ सभी वर्ग के गरीबों को मिलना है। राज्य में हुई जाति आधारित गणना में 94 लाख ऐसे परिवार मिले हैं, जिनकी मासिक आय छह हजार रुपये से कम है। इन्हीं परिवारों के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत हर परिवार के एक सदस्य को दो लाख रुपये दिए जाएंगे।
पिछले साल बिहार में हुई जाति गणना में सामने आया कि राज्य में 94 लाख परिवार ऐसे हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। उनके परिवार की मासिक आय 6 हजार रुपये से कम है। इसमें हर वर्ग के परिवार शामिल हैं। नीतीश सरकार इनके लिए योजना लेकर आई, जिसका नाम लघु उद्यमी योजना दिया गया है। इसके तहत हर गरीब परिवार के एक सदस्य को दो लाख रुपये की मदद की जाएगी। इससे वह कोई भी रोजगार शुरू कर सकेंगे। यह योजना उद्योग विभाग द्वारा चलाई जा रही है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व में दावा किया कि इस योजना से अगले पांच साल के भीतर राज्य से गरीबी दूर हो जाएगी। इस योजना का लाभ पांच साल के भीतर सभी 94 लाख परिवारों को दिया जाएगा। इसकी बताया जा रहा है कि लाभुकों को यह राशि तीन किस्तों में दी जाएगी।
बिहार लघु उद्यमी योजना का लाभ उठाने के लिए लाभुक को राज्य का निवासी होना जरूरी है। साथ ही उसके परिवार की मासिक आय 6 हजार रुपये से कम हो। आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि दस्तावेज के जरिए योग्य लाभार्थी इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस योजना का लोकार्पण करने के बाद सोमवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
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