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BPSC ने 20 शिक्षकों को ब्लैक लिस्ट में डाला, 5 वर्षों तक नहीं दे सकेंगे कोई भी परीक्षा

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बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने बड़ा निर्णय लिया है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पकड़े गये 20 अभ्यर्थियों को पांच वर्षों तक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगा दिया है। परीक्षा के दौरान पकड़े गए अभ्यर्थियों के नामों को काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डाल दिया गया है। आयोग ने इसकी सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। साथ ही आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि इस सूची को दूसरे आयोग को भी भेजने का प्रस्ताव है, ताकि ऐसे अभ्यर्थी को दूसरे परीक्षाओं से वंचित किया जा सके।

बीपीएससी ने प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए 24 से 26 अगस्त तक परीक्षा ली थी। आयोग की ओर से जारी सूची के अनुसार 20 में से 10 लोग दूसरे अभ्यर्थी के बदले परीक्षा में शामिल हुए थे। पांच लोगों का आधार कार्ड मिसमैच के कारण व अन्य को गलत पहचान के कारण अन्य परीक्षाओं से पांच वर्षों तक रोका गया है।

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इसमें अंशू यादव को आधार कार्ड सत्यापन में असफल पाये जाने के कारण, रामानंद कुमार को गलत पहचान के आरोप में, रंजन कुमार गुप्ता को दूसरे के जगह परीक्षा के कारण प्रतिबंधित किया गया है। वहीं विकास राय को गलत पहचान के कारण, विकास चंद्र यादव को पर रूप धारण के कारण, हरि प्रकाश के स्थान पर विजय कुमार राय को परीक्षा में शामिल होने के कारण, समीर राज के बदले दूसरे द्वारा परीक्षा देने के कारण, निरंजन कुमार के बायोमेट्रिक जांच में मिसमैच होने और किसी अन्य के बदले परीक्षा में शामिल होने के कारण हटाया गया है।

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इसके अलावा सरोज कुमार प्रसाद के स्थान पर दूसरे के परीक्षा देने के कारण, दो अभ्यर्थी राजा राम यादव एवं फुल कुमारी के स्थान पर दूसरे अभ्यर्थी राहुल कुमार सिंह एवं अन्नु कुमारी के परीक्षा में शामिल होने के कारण, मनीष कुमार को बायोमेट्रिक जांच में बेमेल पाये जाने के कारण, लालू कुमार को गलत पहचान के कारण रोक लगाइ गई है। राकेश कुमार, शशि कुमार के बायोमेट्रिक और फोटो से मिसमैच के कारण, मणिकांत कुमार के स्थान पर दूसरे द्वारा परीक्षा देने के कारण, रितेश कुमार के स्थान पर सुमन कुमार द्वारा परीक्षा देने के कारण, मदन मोहन के स्थान पर संजीव कुमार के परीक्षा में शामिल होने के कारण, गौरव कुमार के स्थान पर दूसरे द्वारा परीक्षा देने के कारण, संजीत कुमार के आधार कार्ड के मिलान नहीं होने के कारण पांच वर्षों के लिए रोक लगा दिया है।

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