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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर CJM कोर्ट में परिवाद दायर, 16 सितंबर को होगी सुनवाई, जानें क्या है मामला

बिहार के मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार पर परिवाद दायर किया है. इसके अलावा उत्पाद आयुक्त विनोद सिंह गुंजयाल सहित राज्य भर के सभी उत्पाद अधीक्षकों के खिलाफ भी सीजेएम शिकायत दर्ज कराई है. दरअसल, अधिवक्ता सुशील सिंह ने RTI के तहत जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा मांगा था. इसके जवाब में बताया गया कि अबतक 243 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है. ऐसे में अधिवक्ता ने शराबबंदी कानून को सही ढंग से लागू नहीं करने और इस बारे में जागरूगता नहीं फैलाने को कारण बताया.

जहरीली शराब से मौत के कारण दायर किया परिवाद :

अधिकवक्ता ने बिना जागरूकता के शराबबंदी लागू करने की वजह से 243 लोगों की मौत का जिम्मेवार सीएम नीतीश को बनाया है. अधिवक्ता ने इस बाबत CJM कोर्ट में सीएम और अन्य अधिकारियों के खिलाफ 243 लोगों के गैर इरादतन हत्या के आरोप में IPC की धारा 304,120 (बी), 34 के तहत परिवाद दायर कराया है. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. अब इसको लेकर अगली सुनवाई 16 सितंबर को की जाएगी.

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शराबबंदी पूरी तरह फेल :

अधिवक्ता सुशील सिंह ने कहा कि 2016 में जो शराबबंदी लागू की गई है, वह पूरी तरह से फेल है. शराबबंदी के बावजूद यहां तरह-तरह के ब्रांड की शराब और जहरीली दारू की बिक्री जारी है. इस वजह से हमने बिहार सरकार से एक आरटीआई मांगी थी. इसमें बताया गया कि सरकारी आंकड़ों में 243 लोगों की जहरीली शराब से मृत्यु हुई है. लेकिन हकीकत यह है कि हजारों लोगों की मौत हुई है.

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सिर्फ गरीबों पर कार्रवाई :

अधिवक्ता ने कहा कि वहीं बिहार में जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं, वे गरीब तबके के हैं. वहीं जितने बड़े लोग चाहे विधायक और मंत्री ही क्यों न हो, उनतक पुलिस पहुंच नहीं पा रही है. शराब पीने के आरोप में सबसे ज्यादा गरीबों पर ही कार्रवाई की गई है. वहीं 2016 से पहले नीतीश कुमार ने हर गली में शराब की दुकान खुलवा दी और दुकानों को कोटा फिक्स कर दिया कि इतनी शराब बेचनी ही है. नीतीश कुमार ने पहले तो लोगों को शराब का आदी बनया और इसके बाद अचानक से शराबबंदी लागू कर दी.

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