बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुजफ्फरपुर कोर्ट में उनके खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। इसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। इस केस में सीएम नीतीश के अलावा उत्पाद विभाग के कई अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है। सभी पर 243 लोगों की गैर इरादतन हत्या का आरोप है। मुजफ्फरपुर कोर्ट 16 सितंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा।
वकील सुशील सिंह ने अदालत में सीएम नीतीश एवं अन्य के खिलाफ यह परिवाद दायर किया है। उन्होंने सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत राज्य में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा मांगा था। सरकार ने आरटीआई के जवाब में बताया कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद अब तक 243 लोगों की मौत जहरीली शराब के सेवन से हुई है।
वकील ने इसके आधार पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में आईपीसी की धारा 304, 120b और 34 के तहत परिवाद दायर किया। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्पाद आयुक्त विनोद सिंह गुंजयाल समेत प्रदेश के सभी उत्पाद अधीक्षकों को आरोपी बनाते हुए उन्हें 243 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शराबबंदी कानून सही से लागू नहीं किए जाने की वजह से 243 लोगों को जहरीली शराब से अपनी जान गंवानी पड़ी।
समस्तीपुर/सरायरंजन : सरायरंजन थाना क्षेत्र के बरुणा रसलपुर के समीप एसएच-88 पर तेज रफ्तार ट्रक…
समस्तीपुर : समस्तीपुर जिले में शिक्षा व्यवस्था और सरकारी संपत्तियों की बदहाली की पोल खोलने…
समस्तीपुर : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2027 में…
समस्तीपुर : उजियारपुर थाना क्षेत्र के चांदचौर शंकर चौक के पास उत्पाद विभाग की टीम…
समस्तीपुर : कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बिरसिंहपुर गांव में गुरुवार की दोपहर मिलावटी मसाला तैयार…
समस्तीपुर : दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को लेकर जिला परिवहन विभाग ने सड़क…