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बिहार: शिक्षकों को नीतीश सरकार का तोहफा, नयी नियुक्ति में मिलेगा वेतन संरक्षण का लाभ

बिहार में नियोजित शिक्षकों की नयी नियुक्ति में सरकार वेतन संरक्षण का लाभ देगी. यह लाभ 20 अगस्त, 2020 के बाद नियुक्त होने वाले शिक्षकों को मिलेगी. वर्तमान नियोजन इकाई अथवा किसी अन्य नियोजन इकाई में उच्च कोटि के पद पर नियोजन होने की स्थिति में सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा. अगस्त 2020 के बाद नियुक्त होने वाले शिक्षकों को अब पूर्व की सेवा के आधार पर ही वेतनमान का निर्धारण किया जायेगा. नयी नियुक्ति में उनके पुराने वेतनमान को भी ध्यान में रखा जायेगा. इसके मुताबिक कोई भी नियोजित शिक्षक यदि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया में पास होकर अध्यापक बनता है तो उसकी न्यूनतम वेतन राशि जितना एक नियोजित शिक्षक के रूप में उसे मिलती है, उससे कम नहीं होगी.

20 अगस्त, 2020 के बाद नियुक्त होने पर वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा

कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डा एस सिद्धार्थ ने बताया कि पंचायती राज एवं नगर निकायों में तहत प्रारंभिक शिक्षकों को माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर बिहार जिला परिषद माध्यमिकि एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2020 और बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त ) नियमावली 2020 के प्रभावी होने की तिथि से अर्थात 20 अगस्त, 2020 के बाद नियुक्त होने पर सेवा निरंतरता का लाभ मात्र वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा. इसका लाभ बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त होने वाले शिक्षकों को मिलेगा.

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स्वास्थ्य सेवा नियमावली 2023 को स्वीकृति

कैबिनेट ने बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त )(संशोधन) नियमावली 2023 को स्वीकृति दे दी. इस नियमावली में नये वेतनमान के समय में पुराने अनुभव को सेवा में जोड़ा जा सकता है. स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सकों को वेतनस्तर की स्वीकृति के समय अनुभव के लाभ का भी प्रावधान हो जायेगा.

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शिवहर जिला में कन्या आवासीय प्लस टू स्कूल की स्वीकृति

कैबिनेट ने शिवहर जिला में 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी है. कैबिनेट ने इस विद्यालय के निर्माण के लिए कुल 48 करोड़ 95 लाख 80 हजार की स्वीकृति दी गयी. इससे पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कुल 520 प्रतिभावान छात्राओं को कक्षा छह से 12 तक मुफ्त आवास सहित शिक्षा दी जायेगी.

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