स्कूल-टीचर के बाद कोचिंग पर चला केके पाठक का डंडा, नियमावली जारी, मैनुअल से संचालकों के होश उड़े
दो दशक में रसातल में पहुंच चुकी बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के मिशन में जुटे आईएएस अधिकारी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) केके पाठक का डंडा स्कूल, यूनिवर्सिटी, टीचर के बाद अब प्राइवेट कोचिंग संस्थानों पर चल गया है। शिक्षा विभाग ने बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण और विनियमन नियमावली 2023 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है और लोगों से एक सप्ताह के अंदर सुझाव देने कहा है जिसके बाद नियमावली (मैनुअल) को अंतिम रूप देकर लागू किया जाएगा। केके पाठक ने पहले ही सारे कोचिंग को सुबह 9 से शाम 4 तक बैन कर दिया था। सरकारी स्कूल और कॉलेज में क्लास छोड़कर बच्चे इन कोचिंग में जाते थे जिससे अटेंडेंस कम हो रहा था। केके पाठक ने सभी डीएम से कहा था कि कोचिंग में सरकारी स्कूल के शिक्षक पढ़ाते हैं और कई कोचिंग सरकारी शिक्षक ही चलाते हैं।
बिहार कोचिंग मैनुअल 2023 में कई प्रावधान हैं जिसके जरिए कोचिंग संचालन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। कोचिंग के आवेदन पर फैसला करने के लिए सभी जिलों में डीएम पंजीकरण समिति का गठन करेंगे। जो कोचिंग पहले से चल रहा हैं उनको नियमावली लागू होने के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा। कोचिंग संस्थानों के आवेदन पर जिला पंजीकरण समिति फैसला करेगी लेकिन वो इसके लिए कोचिंग में छात्र-छात्राओं को मिलने वाली इन सुविधाओं पर गौर करेगी।
बिहार कोचिंग मैनुअल 2023: रजिस्ट्रेशन की शर्तें, हर स्टूडेंट को मिले एक वर्गमीटर बैठने की जगह
– कोचिंग संस्थान में प्रत्येक कक्ष का कारपेट एरिया कम से कम 300 वर्गफुट होगा
– क्लास में छात्र-छात्राओं के बैठने के लिए कुर्सी या बेंच इस तरह से लगा होना चाहिए कि प्रत्येक स्टूडेंट को कम से कम एक वर्ग मीटर जगह बैठने के लिए मिले
– प्रत्येक कक्षा में बिजली, रोशनी, हवा, पंखा और वेंटिलेशन की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए
– कोचिंग संस्थान परिसर में साफ-सफाई और पेजयल की व्यवस्था के साथ-साथ लड़का और लड़की के लिए अलग-अलग शौचालय का इंतजाम होना चाहिए
– प्रत्येक कक्षा में आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र और प्राथमिक चिकित्सा का फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए
– कोचिंग संस्थान जितने कमरे में कक्षा संचालित करेगा, ऊपर के सारे नियम हर कक्षा के लिए अलग-अलग लागू होंगे
बिहार कोचिंग नियमावली 2023: रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ तो दो साल आवेदन करने पर भी रोक
बिहार कोचिंग मैनुअल 2023 में कोचिंग संस्थान की शिकायत करने का भी प्रावधान किया गया है। कोई भी छात्र-छात्रा एसडीओ के पास कोचिंग की शिकायत कर सकता है। जांच में शिकायत सही मिलने पर दंड का भी प्रावधान किया गया है। कोई कोचिंग दो बार दंडित हो जाए तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है और उसे अगले दो साल फिर से आवेदन भी नहीं करने दिया जाएगा अगर दंड की वजह खत्म ना हुई हो। किसी कोचिंग का लाइसेंस कैंसिल होने पर उसके छात्र-छात्रा को दूसरे कोचिंग से अटैच करने का काम जिला प्रशासन करेगा। रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद भी कोचिंग चलाने पर संपत्ति जब्त होगी और छह महीने में जुर्माना नहीं देने पर उसकी नीलामी कर दी जाएगी। जुर्माना की न्यूनतम राशि जब्त संपत्ति के दाम का कम से कम 25 फीसदी होगा।
बिहार कोचिंग नियमावली 2023: कोचिंग संस्थानों के लिए आचार संहिता
बिहार कोचिंग नियमावली 2023 में कोचिंग संस्थानों के लिए आचार संहिता भी बनाई गई है। आचार संहिता का मुख्य फोकस सरकारी शिक्षकों और सरकारी स्कूल के कर्मचारियों की सेवा कोचिंग में ना लेने पर है। आचार संहिता की खास बातें-
– कोचिंग संस्थान सरकारी स्कूल के शिक्षकों की सेवा नहीं लेंगे। सरकारी स्कूल सहायता प्राप्त हो या नहीं लेकिन उसके टीचर प्राइवेट कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ाएंगे
– कोचिंग संस्थान का संस्थापक, संचालक या प्रशासक में से कोई भी सरकारी स्कूल से जुड़ा नहीं होगा
– कोई भी सरकारी शिक्षक या सरकारी स्कूल का कर्मचारी कोचिंग से किसी भी तरह से जुड़ा नहीं होगा
– कोचिंग का समय किसी भी सूरत में सरकारी स्कूल के समय के साथ नहीं होगा
– कोचिंग सरकारी स्कूल के बच्चों को उस समय नहीं पढ़ाएगा जिस समय स्कूल में क्लास चलती है
बिहार कोचिंग नियमावली 2023: डीएम के पास बेशुमार अधिकार, फीस कटौती भी कर सकते हैं
बिहार कोचिंग मैनुअल 2023 में जिलों के डीएम को बेशुमार अधिकार दिए गए हैं जिसमें फीस कटौती तक भी शामिल है। डीएम ना सिर्फ सरकारी स्कूल और कॉलेज के समय के हिसाब से कोचिंग के समय तय कर सकते हैं बल्कि उस इलाके में ट्रैफिक जाम के पैटर्न के हिसाब से भी समय बदल सकते हैं। डीएम को यह तय करने का अधिकार होगा कि किसी कक्षा में अधिक से अधिक कितने स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। जिलाधिकारी यानी कलेक्टर को अधिकतम फीस तय करने के अलावा खास कैटेगरी के बच्चों की फीस में कटौती का भी अधिकार होगा। बिहार कोचिंग मैनुअल 2023 में शिक्षा विभाग और डीएम को इनके अलावा भी कोई निर्देश और आदेश जारी करने का अधिकार होगा।