Bihar

बिहार में लहरिया कट और स्टंटबाजी से कर लें तौबा, नहीं तो जाएंगे जेल, ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द; भारी भरकम जुर्माना भी

लहरिया कट वाहन चलाया तो केवल लाइसेंस ही रद्द नहीं होगा बल्कि जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। भारी-भरकम जुर्माना तो लगेगा ही। परिवहन विभाग ने खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों पर अब और सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। लहरिया कट और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर परिवहन विभाग के साथ-साथ ट्रैफिक पुलिस की  विशेष नजर रहेगी।

परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि अभियान चलाकर लहरिया कट वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी को निर्देश दिया गया है। यही नहीं पटना के गंगापथ पर जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और औचक निरीक्षण कर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जुर्माना और लाईसेंस रद्द होने तथा जेल जाने से बचने के लिए लहरिया कट वाहन न चलाएं। सड़क सुरक्षा नियमों को अपनाएं ताकि सड़क दुर्घटना की संभावना नहीं हो।

लहरिया कट चलाने वालों की बनेगी सूची:

लहरिया कट वाहन चालकों पर कार्रवाई के लिए संबंधित पदाधिकारियों को उन वाहन चालकों की सूची तैयार करने को कहा गया है, जो आए दिन सड़कों पर लहरिया कट वाहन चलाते पाये जाते हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है कि खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले अपनी रफ्तार की वजह से सड़क पर चलने वाले दूसरे आम लोगों की जान के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। वैसे लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी।

अभी ये है प्रावधान:

खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने पर मोटर वाहन अधिनियम,1988 की धारा 184 के तहत 5000 तक जुर्माना या 6 माह से 12 माह का कारावास या दोनों का प्रावधान है। पुनरावृत्ति होने पर 10000 या 2 वर्ष का कारावास या दोनों हो सकता है।

पिछले साल ओवर स्पीडिंग के कारण 4928 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत:

वर्ष 2022 में सिर्फ ओवर स्पीडिंग के कारण 4928 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। तेज रफ्तार एवं गलत तरीके से वाहन चलाने के कारण राज्य में हर दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस साल इस पर प्रभावी नियंत्रण की योजना बनायी गयी है।

Avinash Roy

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